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सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर पकड़ने और उन्हें आश्रय देने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष अधिवक्ता ननिता शर्मा ने यह मामला उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। हालाँकि, पीठ ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि फिलहाल, आवारा पशुओं को पकड़ने का निर्देश देने वाला दो न्यायाधीशों की पीठ का 11 अगस्त का आदेश लागू रहेगा, और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

21 Aug 2025 11:05AM,
by: Babuaa Desk