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वाराणसी में गंगा नदी में नाव की सवारी के दौरान चिकन बिरयानी (इफ्तार) खाने पर मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने एक व्याख्यान में सवाल उठाते हुए कहा कि 'गंगा में चिकन खाने पर कोई रोक नहीं है' और चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस भुयान ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि ऐसे सामान्य कृत्य के लिए युवकों को गिरफ्तार कर तीन महीने तक जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि देश में असहमति और अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा लगातार सिमट रहा है, जहां सामान्य गतिविधियों को भी अपराध की तरह देखा जा रहा है। 

26 Jul 2026 10:55AM,
by: Babuaa Desk