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जांजगीर-चांपा जिले में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत मालिकराम रात्रे कार्य भार के दौरान दिवंगत हो गए, इसके पश्चात पुलिस विभाग ने दिवंगत इंस्पेक्टर के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ पवन रात्रे (याचिकाकर्ता) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व डीआईजी को याचिकाकर्ता को ए एस आई एम के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया, इसके पश्चात भी पुलिस महानिदेशक व डीआईजी प्रशासन ने नियुक्ति नहीं की इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व डीआईजी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस प्रकरण के खिलाफ पवन रात्रे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका में यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता ए एस आई एम पद के लिए पूर्णतः योग्य हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग भी की है, इसके साथ ही याचिकाकर्ता पीजीडीसीए एवं एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग्यता अनुसार ए एस आई एम के पद पर नियुक्ति की मांग रखी थी। मालिकराम रात्रे दिसंबर 2018 में जांजगीर-चांपा जिले में इंस्पेक्टर थे, कार्यकाल के दौरान वे दिवंगत हो गए, हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर मिला अवमानना नोटिस

22 Sep 2021 02:16PM,
by: Ashish Verma