दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कथित रूप से खराब और घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए एक फर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कथित रूप से खराब और घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए एक फर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है।


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