वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग वाली अर्जी खारिज

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दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदू धर्म के हितों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मसला है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।

याचिकाकर्ता चाहे तो इसके लिए सरकार के पास अपनी मांग रख सकते हैं। सनातन सेवा संघ ट्रस्ट नाम के संगठन की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस तरह सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर दूसरे धर्म के लोगों द्वारा हमले हो रहे है, ऐसी सूरत में कोई धार्मिक संस्था होनी चाहिए जो सनातन समाज के हितों की रक्षा कर सके।

याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने सरकार को भी इसके लिए ज्ञापन दिया था लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब न आने पर उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा।


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