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GST काउंसिल ने लिए ये बड़े फैसले
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया।
मतलब ये हुआ कि पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचने पर मार्जिन के लिए 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। काउंसिल से साथ ही विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई.
हालांकि, राज्य विमान टरबाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा- राज्य इस बारे में सहज नहीं थे। वे एटीएफ नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम-डीजल उत्पाद की श्रेणी में देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता।
इसलिए इस पर यथास्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है।
उन्होंने बताया कि जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण मंचों के लिए कर दरों पर निर्णय भी स्थगित कर दिया
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