मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान की पैतृक संपत्ति पर लगी रोक हटाई

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भोपाल में सैफ अली खान (पटौदी) परिवार की अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2015 में पैतृक संपत्ति पर लगाई गई रोक हटा दी है।

अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप, संभावना है कि सैफ अली खान का परिवार शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत सरकारी अधिग्रहण के कारण संपत्ति खो सकता है।

13 दिसंबर के न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के तहत एक वैधानिक उपाय मौजूद है, हालांकि पक्षों को ऐसे उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया जाता है।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "यह निर्देश दिया जाता है कि यदि तीस दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व दायर किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाएगा।" इस बीच, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी तक अदालत के आदेश की समीक्षा नहीं की है और इसका विश्लेषण करने के बाद अदालत के फैसले का पालन करेंगे।


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