रेरा : वी.आई.पी. सिटी सड्डू को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी होगी

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सड्डू स्थित वी.आई.पी. सिटी कॉलोनी के निवासियों को राहत देते हुए रेरा (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने कॉलोनाइजर राकेश पाण्डेय के खिलाफ आदेश पारित किया है। रेरा ने कॉलोनी में ब्रोशर के अनुसार सभी मूलभूत सुविधाएं 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

कॉलोनाइजर राकेश पाण्डेय ने 2007 में सड्डू में 260 एकड़ में वी.आई.पी. सिटी नामक कॉलोनी का विकास करते हुए प्लॉट बेचे थे। लेकिन 17 साल बाद भी निवासियों को बगीचा, लाइट, पानी, सड़क, सुरक्षा, बाउंड्रीवाल और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई गई हैं। जो भी सुविधाएं प्रदान की गई थीं, वे या तो अपूर्ण हैं या क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं।

कॉलोनी के निवासियों ने व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता फिजी ग्वालरे के माध्यम से रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई और विशेषज्ञों की जांच के बाद रेरा ने कॉलोनाइजर के खिलाफ यह सख्त आदेश पारित किया है।

रेरा ने 60 दिनों के भीतर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा 6 महीने की अवधि में कॉलोनी में पार्क, जिम, दुकानें, क्लब हाउस, मल्टीपर्पस हॉल और सेंट्रल प्लाजा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


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