कर्नाटक सरकार मरीजों के 'सम्मान के साथ मरने के अधिकार' के लिए निर्देश लागू करेगी

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कर्नाटक सरकार ने मरणासन्न अवस्था में पड़े मरीजों के लिए सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने के लिए एक आदेश पारित किया।

सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार उन लोगों के लिए है जो मरणासन्न अवस्था में हैं, जिनमें ठीक होने के कोई संकेत नहीं हैं, और जो जीवन भर कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

इस आदेश में दया मृत्यु की अनुमति देने पर निर्णय लेने के लिए दो समितियों के गठन का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में दो डॉक्टर शामिल होंगे।


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