महाकुंभ में हुई मौतों पर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ में कथित लापरवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हो गए थे, हालांकि कोर्ट ने इस घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया।


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