- Home
- टॉप न्यूज़
- बिलासपुर : रैली सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त
बिलासपुर : रैली सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त

पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु जारी आदर्श आचरण के दौरान रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाण्किारी एवं तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति सक्षम अधिकारियों से ली जानी होगी।
इस आदेश के अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों की जनपद पंचायत क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS