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लॉटरी वितरक केंद्र को सेवा कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लॉटरी वितरक केंद्र सरकार को सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र की अपील को खारिज करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एनके सिंह की पीठ सिक्किम उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील से सहमत नहीं हुई।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, "चूंकि इस संबंध में कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए प्रतिवादी (लॉटरी वितरक) सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हालांकि, प्रतिवादी संविधान की सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत राज्य द्वारा लगाए गए जुआ कर का भुगतान करना जारी रखेंगे।"
"लॉटरी टिकट के खरीदार और फर्म के बीच लेनदेन पर सेवा कर नहीं लगाया जाता है... उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमें भारत संघ और अन्य द्वारा दायर अपीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

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