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छत्तीसगढ़ : विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त
02 Mar 2025
, by: Prakash

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी नीति में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में विदेशी मदिरा पर अधिरोपित किया जाने वाला ,"अतिरिक्त आबकारी शुल्क" , जो की छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, को समाप्त किया गया है।
इससे विदेशी मदिरा, विशेष कर मीडियम रेंज और उच्च रेंज की मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में कमी आएगी , जिससे अन्य प्रांतों से उक्त मदिरा की स्मगलिंग पर रोक लगेगी।
इस अतिरिक्त शुल्क में कमी से विभिन्न रेंज की विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40/- से 3000/- रुपए प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है।

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