कांग्रेस सांसद की कविता का किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं : SC

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक कविता को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि "ऐ खून के प्यासे बात सुनो" कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है और कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।


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