किसी को 'मियां-तियां', 'पाकिस्तानी' कहना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी को 'मियाँ-तियाँ' या 'पाकिस्तानी' कहना भले ही गलत हो, लेकिन यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अपराध नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को 'पाकिस्तानी' कहने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद करते हुए यह टिप्पणी की।


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