रंग-कोडित स्टिकर न होने पर नहीं मिलेगा PUC प्रमाणपत्र: दिल्ली परिवहन विभाग

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दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है, जिन पर ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाला रंग-कोडित स्टिकर नहीं लगा है।

एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यदि वाहन मालिक इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

ये स्टिकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के तहत आते हैं, जिन्हें 2012-13 में शुरू किया गया था और 2019 तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।


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