पश्चिम बंगाल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए याचिका वापस लेने की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम से संबंधित पश्चिम बंगाल हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोइस्वर सिंह ने अधिवक्ता शशांक शेखर झा को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे फिर से दाखिल करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने झा की याचिका की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें उचित सत्यापन और आवश्यक पक्ष नहीं हैं।


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