ओडिशा हाई कोर्ट ने मिशन शक्ति योजना के पुनर्गठन पर लगाई रोक

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ओडिशा हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति योजना के पुनर्गठन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने मिशन शक्ति विभाग द्वारा जारी दो दिशा-निर्देशों पर अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी किया है।

अदालत ने उन दिशा-निर्देशों पर आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि किसी भी सामुदायिक संस्था की कार्यकारिणी समिति में कोई सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक पद पर नहीं रह सकता।

इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि एक ही परिवार से केवल एक सदस्य ही कार्यकारिणी समिति  का हिस्सा बन सकता है।

दूसरे सदस्य या नज़दीकी रिश्तेदार को समिति में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दिशा-निर्देश क्लस्टर लेवल फोरम, ग्राम पंचायत स्तर फेडरेशन, ब्लॉक स्तर फेडरेशन और जिला स्तर फेडरेशन की कार्यकारिणी समितियों पर लागू किए गए थे।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मिशन शक्ति योजना के पुनर्गठन की प्रक्रिया फिलहाल के लिए रोक दी गई है। मामले की अगली सुनवाई तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।


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