सुप्रीम कोर्ट ने 250 छात्रों के करियर की रक्षा के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने 250 छात्रों को उनके संस्थान के परिसर के स्थानांतरण के कारण शिक्षा में आने वाली बाधाओं से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया।

संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मंगलुरु में एक संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां से एक होटल प्रबंधन संस्थान चलाया जा रहा था।


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