सहमति वापस लेने के बाद जांच करना सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं : पश्चिम बंगाल

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पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को "अवांछित अतिथि" कहा है, क्योंकि जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बाद उसे राज्य के अंदर मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है।

टीएमसी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह दलील दी। शीर्ष अदालत सूखे ईंधन की खरीद-फरोख्त करने वाली कंपनी के निदेशक अनूप मजी सहित आरोपी व्यक्तियों की नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कथित अवैध कोयला व्यापार की सीबीआई जांच से संबंधित हैं।


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