- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- सहमति वापस लेने के बाद जांच करना सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं : पश्चिम बंगाल
सहमति वापस लेने के बाद जांच करना सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं : पश्चिम बंगाल
24 Apr 2025
, by: Babuaa Desk

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को "अवांछित अतिथि" कहा है, क्योंकि जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बाद उसे राज्य के अंदर मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है।
टीएमसी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह दलील दी। शीर्ष अदालत सूखे ईंधन की खरीद-फरोख्त करने वाली कंपनी के निदेशक अनूप मजी सहित आरोपी व्यक्तियों की नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कथित अवैध कोयला व्यापार की सीबीआई जांच से संबंधित हैं।

About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS