रिटायरमेंट इंक्रीमेंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर इंक्रीमेंट पर एक अहम फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, उन्हें जुलाई माह के इंक्रीमेंट का लाभ केवल एक मई 2023 के बाद रिटायर होने पर ही मिलेगा। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया।

मामले में सवाल यह था कि क्या पहले के वर्षों में 30 जून को रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी एक जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ उनके सेवानिवृत्ति वर्ष से जोड़कर एरियर सहित दिया जाना चाहिए? इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर यह लाभ दिया जा रहा है, उसका लाभ केवल उसी तिथि के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कोई एरियर या लाभ नहीं दिया जाएगा।


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