अनुकंपा नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

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हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है।

पद स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नयन का दावा नहीं किया जा सकता है ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।


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