डिजिटल पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों में संशोधन का निर्देश दिया, ताकि एसिड हमलों के कारण चेहरे की विकृति या दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच मिल सके। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने फैसले में जोर दिया कि राज्य का दायित्व है कि वह एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करे जो हाशिए पर पड़े और कमजोर व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुलभ हो।


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