अवैध निर्माण के मामलों में अदालतों को सख्त होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को अनधिकृत निर्माण के मामलों से निपटने में "सख्त रुख" अपनाना चाहिए तथा ऐसे ढांचों के न्यायिक नियमितीकरण में शामिल नहीं होना चाहिए।


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