अजमेर शरीफ दरगाह खातों के ऑडिट के खिलाफ याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में कैग ने विरोध किया

feature-top

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का दावा किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को दरगाह की याचिका पर सीएजी के जवाब के बारे में सूचित किया गया, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई 7 मई के लिए निर्धारित की।


feature-top