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मानहानि के आदेश को वापस लेने की तृणमूल सांसद की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने राहत मांगने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की सांसद की याचिका को भी खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा, "हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें दोनों आवेदनों को खारिज करना होगा।"
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के अनुसार, न्यायालय में आने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी ने गोखले पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है। उन्होंने पुरी का भी उल्लेख किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की थी।

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