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कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मुकदमे को टालने से किया इनकार
03 May 2025
, by: Babuaa Desk

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जनता दल नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे में देरी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उनकी मां भवानी रेवन्ना ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा निर्देश जारी करने से उसका अधिकार कमजोर होगा।

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