सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्देश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में कैश-फॉर-जॉब घोटाले में आरोपी टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा कि चटर्जी द्वारा दायर तत्काल जमानत याचिका को इस साल 17 जुलाई को एक साथ सुनवाई के लिए अन्य ऐसी याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए।


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