राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सवाल

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तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के एक महीने बाद, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए प्रभावी रूप से समय सीमा निर्धारित की गई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या राज्यपालों पर समयसीमा लागू की जा सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है, जो राष्ट्रपति को कानूनी मुद्दों या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अदालत से परामर्श करने की शक्ति देता है।


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