मुस्लिम पुरुष कई पत्नियाँ रख सकता है, बशर्ते वह सभी पत्नियाँ एक समान रखें: न्यायालय
15 May 2025
, by: Babuaa Desk

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम पुरुष को कई बार शादी करने का अधिकार है, बशर्ते वह अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कुरान के तहत बहुविवाह को "वैध कारण" के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन पुरुषों द्वारा "स्वार्थी कारणों" के लिए इसका "दुरुपयोग" किया जाता है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की एकल पीठ ने मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा फुरकान नामक व्यक्ति के खिलाफ जारी आरोपपत्र, संज्ञान और सम्मन आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

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