दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवकाश का समय संशोधित किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लंच ब्रेक और कोर्ट की बैठक के समय में संशोधन किया है। इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बार-बार ब्रेक लेने के लिए फटकार लगाई थी।

जारी एक नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि कोर्ट की बैठक का पहला भाग सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगा। इसके बाद लंच ब्रेक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद, न्यायालय दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अपनी बैठक फिर से शुरू करेगा।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हर महीने का चौथा शनिवार रजिस्ट्री के लिए कार्य दिवस होगा।


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