केंद्र ‘सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार’ पर POCSO अदालतें स्थापित करे : SC

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए "सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर" POCSO अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या के कारण, मुकदमे पूरा करने के लिए कानून के तहत अनिवार्य समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है।


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