संभल मस्जिद: उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद में सर्वेक्षण जारी रहेगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह भी कहा कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है।

यह मामला जामा मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक सिविल पुनरीक्षण याचिका के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें सम्भल सिविल कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण आदेश के लिए प्रेरित करने वाले मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती दी गई थी।


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