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बिटकॉइन व्यापार पर केंद्र को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "केंद्र क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाता?", अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बिटकॉइन व्यापार को "हवाला" कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया।
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "इसके लिए एक समानांतर अंडर-मार्केट है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करके, आप व्यापार पर नज़र रख सकते हैं।"
जस्टिस कांत ने कहा, "बिटकॉइन में व्यापार करना हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार है।"
ऐश्वर्या भाटी ने मामले पर निर्देश मांगने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई जब वह गुजरात में अवैध बिटकॉइन व्यापार के लिए पकड़े गए एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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