रायपुर : पूर्व डीएमई डॉ. आदिले के खिलाफ 19 साल बाद चार्जशीट

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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन शिक्षा संचालक डॉ. एसएन आदिले के खिलाफ 19 साल पुराने फर्जी मेडिकल एडमिशन मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया है।

यह चालान 14 मई को लगभग 100 पन्नों के रूप में रायपुर कोर्ट में दाखिल किया गया। चालान में आरोप है कि वर्ष 2006 में डॉ. आदिले ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर अपनी पुत्री और उसकी सहेलियों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश दिलाया।

इस मामले की शिकायत मिलने के बाद रायपुर के गोलबाजार थाने में वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने करीब चार वर्षों तक मामले की जांच की, जबकि चालान तैयार करने में दस साल का समय लग गया। हालांकि तकनीकी त्रुटियों के चलते चालान अब तक कोर्ट में पेश नहीं हो पाया था।

इस मामले का खुलासा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल खाखरिया द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ।

डॉ. खाखरिया ने अखिल भारतीय कोटे के तहत हुए प्रवेशों में गड़बड़ी को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन लंबे समय तक इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।


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