वक्फ कानून पर मुख्य न्यायाधीश की बड़ी टिप्पणी

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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।

मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले महीने कानून बन गया। इससे पहले, न्यायालय ने तीन मुद्दे चिन्हित किए थे - उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों का नामांकन और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान। तब केंद्र ने आश्वासन दिया था कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, वह इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।


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