मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार पर अंतरिम रोक लगाई

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो तमिलनाडु सरकार को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने राज्य के हालिया विधायी संशोधनों पर रोक लगा दी है, जिसके तहत यह अधिकार राज्यपाल से मुख्यमंत्री को हस्तांतरित कर दिया गया था।


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