दूसरी शादी पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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देश की सर्वोच्च अदालत ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है।

यह टिप्पणी अदालत ने तमिलनाडु सरकार की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में बताया गया कि कर्मचारी को दूसरी शादी करने के कारण मातृत्व अवकाश का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था।

कोर्ट ने इस रवैये को अनुचित ठहराते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश केवल एक सेवा लाभ नहीं, बल्कि यह महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा मौलिक अधिकार है।


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