दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलेबी सुरक्षा रद्दीकरण मामले में फैसला सुरक्षित रखा

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्की की ग्राउंड और कार्गो हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

तुर्की की इस कंपनी ने पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।

बीसीएएस ने 15 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, जो नौ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह आदेश भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के बाद आया है।


feature-top