हाईकोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर की वेबसाइट चालू करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर की वेबसाइट में "गंभीर समस्याओं" का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार तथा कमिश्नर कार्यालय को इसके तत्काल संचालन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।

चैरिटी कमिश्नर कार्यालय ने दावा किया है कि राज्य सरकार वेबसाइट के सुचारू संचालन के लिए सहायता प्रदान नहीं कर रही है, वहीं सरकार के महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड ने कहा कि कमिश्नर कार्यालय ने आवश्यक विवरण नहीं दिया है।


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