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छत्तीसगढ़ में EWS आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका पुष्पराज सिंह एवं अन्य द्वारा अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की थी। इसके अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2019 को लोक सेवा अध्यादेश के जरिए EWS आरक्षण को अधिसूचित भी किया, परंतु अभी तक इसका पूर्ण रूप से व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि देश के कई अन्य राज्यों में यह आरक्षण पहले से लागू हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में पात्र उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की एकल पीठ में हुई, जिसमें न्यायालय ने राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया है।

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