राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून को जम्मू-कश्मीर (J&K) आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, ताकि लद्दाख में 85 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सके, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल नहीं है, जिसे कानून मंत्रालय ने 2 जून को अधिसूचित किया है।

इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को छोड़कर 85% से अधिक न हो।"


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