केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा कोष में 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित रूप से रोके रखने के लिए केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि राज्य सरकार ने मई में याचिका दायर कर 2024 और इस साल भी केंद्रीय कोष रोके जाने का आरोप लगाया था। पीठ ने कहा, "इसमें कोई अत्यावश्यकता नहीं है और इसे 'आंशिक कार्य दिवसों' के बाद उठाया जा सकता है।"


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