सुप्रीम कोर्ट ने एमटेक समूह की पूर्व चेयरपर्सन को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने 2,700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद धाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, खारिज की गई याचिका को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की आलोचना करी । धाम की नियमित जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी फर्मों से जुड़ी 550 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।


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