छत्तीसगढ़ : प्राचार्य पदोन्नति में सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित

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प्राचार्य पदोन्नति केस की आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डबल बैंच में जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस अमितेंद्र कुमार प्रसाद की बेंच में शासकीय पक्ष की सुनवाई हुई, और दलील पूरी की गई, इंटरविनर द्वारा भी जोरदार पक्ष रखा गया है, अब और सुनवाई नही होगी।

कोर्ट में इंटरविनर ने भी लाभार्थी व शासकीय पक्ष को मजबूती से रखा है। 20 वर्ष की सेवा व 50 वर्ष की आयु में बीएड से छूट, प्रधान पाठक व लेक्चरर का कोटा, जूनियर लोगो के प्रमोशन व प्रशासनिक पद हेतु बीएड अनिवार्य नही जैसे विषय पर भी खुलकर पक्ष रखा गया।


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