एयर इंडिया दुर्घटना: सरकार ने हवाई अड्डों के पास अवरोधों को हटाने के लिए नियम अधिसूचित किए

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केंद्र सरकार ने अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के एक सप्ताह बाद 18 जून को विमान (इमारतों और पेड़ों आदि के कारण उत्पन्न अवरोधों का विध्वंस) नियम, 2025 को अधिसूचित किया।

नए नियम, जो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो जाएँगे, अधिकारियों को अधिसूचित हवाई अड्डे क्षेत्रों में ऊँचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली इमारतों और पेड़ों के खिलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ये मानदंड भविष्य में उड़ान पथ अवरोधों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में से हैं।


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