कर्नाटक सरकार ने भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक किया प्रस्तावित

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कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि भीड़ प्रबंधन कानून में क्रिकेट और फुटबॉल मैचों, विवाह और राजनीतिक समारोहों जैसे आयोजनों में अधिकतम लोगों की अनुमति निर्दिष्ट की जाएगी। मेलों और धार्मिक समारोहों में भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए यह कानून उन आयोजनों पर लागू नहीं होगा।


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