पति के हस्ताक्षर के बिना महिला पासपोर्ट के लिए कर सकती है आवेदन: मद्रास हाईकोर्ट

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु किसी महिला को अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर लेना अनिवार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने यह आदेश हाल ही में रेवती नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें समयबद्ध रूप में नया पासपोर्ट जारी किया जाए, बिना पति के हस्ताक्षर की आवश्यकता के।


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