राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं हाई कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा है कि हाई कोर्ट "राजस्व विभाग के संरक्षक" नहीं हैं। मामला एक निजी कंपनी को ₹256.45 करोड़ की रिफंड राशि से जुड़ा है, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

जबकि उसने खुद ही इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को नकारा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 12 जून के इस आदेश को “अजीब” करार देते हुए उस पर रोक लगा दी और कहा कि अदालतों को कानून के शासन का सख्ती से पालन करना चाहिए।


feature-top