संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी के नाम पर पुलिस नहीं कर सकती देर रात दबिश : केरल हाईकोर्ट

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केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पुलिस को महज निगरानी के नाम पर किसी संदिग्ध व्यक्ति या हिस्ट्री शीटर के घर देर रात दस्तक देने या जबरन घुसने का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक व्यक्ति पर पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने और धमकाने का आरोप लगाया गया था।

आरोप था कि पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति को रात में घर से बाहर आने के लिए कहा था, जो 'राउडी हिस्ट्री शीटरों' की निगरानी अभियान का हिस्सा बताया गया।


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